Rail Mantralaya ने आपातकालीन कोटा (Emergency Quota) में किए बड़े बदलाव, यात्रियों के लिए नए नियम लागू !!

Rail Mantralaya, Emergency Quota: रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा और रिजर्वेशन प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए आपातकालीन कोटा (Emergency Quota) से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय ने मंगलवार को एक नया सर्कुलर जारी कर यह स्पष्ट किया कि अब आपातकालीन

EDITED BY: Vaishnavi

UPDATED: Thursday, August 7, 2025

Rail Mantralaya ने आपातकालीन कोटा (Emergency Quota) में किए बड़े बदलाव, यात्रियों के लिए नए नियम लागू !!

Rail Mantralaya, Emergency Quota: रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा और रिजर्वेशन प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए आपातकालीन कोटा (Emergency Quota) से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय ने मंगलवार को एक नया सर्कुलर जारी कर यह स्पष्ट किया कि अब आपातकालीन कोटा के तहत अनुरोध दाखिल करने के लिए यात्रियों को पहले से अधिक सतर्क रहना होगा। यह फैसला रेलवे द्वारा हाल ही में लिए गए उस निर्णय के अनुरूप है, जिसमें रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के डिपार्चर समय से आठ घंटे पहले तैयार करने की व्यवस्था लागू की गई थी।

Rail Emergency Quota क्या है नया नियम?

रेल मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए Emergency Quota का लाभ उठाने हेतु अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक रेलवे के आपातकालीन प्रकोष्ठ तक पहुंच जाना अनिवार्य होगा। इस समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि अब यात्रियों को अपनी आपातकालीन यात्रा के लिए एक दिन पहले ही सभी आवश्यक कागजात और कारण प्रस्तुत करने होंगे।

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क्यों किया गया बदलाव?

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की समयसीमा को आठ घंटे पहले करने के फैसले के बाद आपातकालीन कोटा में भी समय सीमा तय करना आवश्यक हो गया था। पहले चार्ट डिपार्चर से चार घंटे पहले तैयार होता था, जिसके चलते आपातकालीन कोटा के आवेदन पर अंतिम समय तक विचार संभव होता था। अब चार्ट पहले तैयार होने के कारण रेलवे को आवेदन की अंतिम समय सीमा पहले तय करनी पड़ी है।

Railways Emergency Quota: Submit Requests a Day Before Train Departure

किसे मिलेगा आपातकालीन कोटा का लाभ?

Emergency Quota आमतौर पर विशेष परिस्थितियों में ही प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी अधिकारियों, सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ नागरिकों, चिकित्सकीय आपात स्थितियों और अन्य विशेष श्रेणियों के यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। रेलवे का कहना है कि नए नियम से पात्र यात्रियों को समय पर टिकट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और तेज हो सकेगी।

यात्रियों पर असर

इस बदलाव का सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रा करते हैं। अब उन्हें अपनी यात्रा की योजना पहले से तैयार करनी होगी और सभी जरूरी दस्तावेज निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने होंगे। रेलवे का मानना है कि यह नियम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि उन यात्रियों को भी लाभ पहुंचाएगा जिन्हें वास्तव में आपातकालीन परिस्थितियों में टिकट की जरूरत होती है।

रेलवे की अपील

रेल मंत्रालय ने यात्रियों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया समय पर पूरी होगी और यात्रियों को टिकट कन्फर्मेशन की स्थिति समय रहते पता चल जाएगी।

निष्कर्ष

रेल मंत्रालय के इस नए कदम से Emergency Quota के तहत टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर टिकट मिल सके। हालांकि, अब यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना और भी पहले बनानी होगी और आवेदन समय सीमा से पहले रेलवे के आपातकालीन प्रकोष्ठ तक पहुंचाना होगा।

Emergency Quota

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