IndiGo पर 458 करोड़ से ज्यादा का बड़ा GST जुर्माना
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo एक बार फिर टैक्स विवाद को लेकर सुर्खियों में है। IndiGo एयरलाइंस की पैरेंट कंपनी InterGlobe Aviation Limited पर 458 करोड़ रुपये से ज्यादा का GST जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली साउथ CGST कमिश्नरेट की ओर से की गई है। मामला GST कानून 2017 की धारा 74 के तहत दर्ज किया गया है।
यह टैक्स जांच वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच की बताई जा रही है। सरकारी एजेंसियों का दावा है कि IndiGo को विदेशी सप्लायर से मिली कुछ क्षतिपूर्ति राशि पर GST का भुगतान करना चाहिए था, जो कंपनी ने नहीं किया।
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GST विभाग का क्या कहना है
GST विभाग के मुताबिक, विदेशी सप्लायर से मिलने वाली क्षतिपूर्ति रकम टैक्सेबल थी और उस पर GST लगाया जाना चाहिए था। इसके अलावा विभाग ने IndiGo को मिले Input Tax Credit को भी खारिज कर दिया है। इसी आधार पर यह भारी भरकम IndiGo GST Penalty लगाई गई है।
सरकारी पक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह GST Act 2017 के नियमों के तहत की गई है और टैक्स जांच में नियमों के उल्लंघन के सबूत मिले हैं।
IndiGo का जवाब: आदेश गलत और कानून के खिलाफ
इस पूरे मामले पर IndiGo ने साफ कहा है कि GST विभाग का यह आदेश गलत है और कानून के मुताबिक नहीं है। कंपनी का दावा है कि बाहरी टैक्स एक्सपर्ट्स से ली गई सलाह के आधार पर भी यह फैसला सही नहीं ठहरता।
IndiGo ने अपनी फाइलिंग में कहा है कि वह इस आदेश को चुनौती देगी। कंपनी पहले से ही इसी तरह के एक मामले में वित्त वर्ष 2017-18 को लेकर कमिश्नर अपील के सामने केस लड़ रही है।
कंपनी के फाइनेंस पर असर को लेकर क्या कहा
IndiGo GST Penalty को लेकर कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस आदेश का उसके फाइनेंशियल ऑपरेशन या रोजमर्रा के बिजनेस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का मानना है कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और अंतिम फैसला आना बाकी है।
लखनऊ से जुर्माने का एक और मामला
दिल्ली के अलावा लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर ऑफिस ने भी IndiGo पर 2021-22 के लिए 14 लाख 59 हजार 527 रुपये का अलग GST जुर्माना लगाया है। इससे साफ है कि टैक्स से जुड़े मामलों में इंडिगो पर लगातार नजर बनी हुई है।
पहले भी लग चुके हैं टैक्स पेनाल्टी
ऐसा नहीं है कि IndiGo पर पहली बार टैक्स से जुड़ा जुर्माना लगा हो। इससे पहले पंजाब के एक्साइज और टैक्सेशन विभाग ने GST से जुड़े मामले में इंडिगो पर 13 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया था।
12 दिसंबर को भी कंपनी ने जानकारी दी थी कि उस पर करीब 59 करोड़ रुपये का GST जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 30 मार्च को इनकम टैक्स विभाग ने 2021-22 के लिए IndiGo पर 944 करोड़ रुपये से ज्यादा की पेनाल्टी लगाई थी। यह कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट की धारा 270A के तहत की गई थी। उस समय भी IndiGo ने आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया था।
अब आगे क्या होगा
फिलहाल यह देखना होगा कि IndiGo GST Penalty के इस मामले में कंपनी को जुर्माना भरना पड़ता है या कानूनी प्रक्रिया के बाद कोई दूसरा फैसला सामने आता है। अभी यह मामला टैक्स अधिकारियों और अपीलीय मंचों के सामने है और आने वाले समय में इस पर और स्पष्टता मिल सकती है।






