Rambhadracharya: जगतगुरु Rambhadracharya अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ को लेकर लगातार विवाद खड़ा होता है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि Rambhadracharya के सभी आपत्तिजनक वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए जाएं।
जगतगुरु Rambhadracharya पर आदेश का विवरण
लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Twitter (अब X), Instagram और YouTube पर लागू होगा। कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है।
याचिका पर सुनवाई
यह मामला उस समय सामने आया जब शरद चंद्र नामक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का आरोप था कि Rambhadracharya के कई पुराने वीडियो में आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, जिनमें दिवंगत व्यक्तियों का अपमान भी शामिल है। अदालत ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए सोशल मीडिया से ऐसे सभी वीडियो हटाने का आदेश जारी किया।
विवादित बयान और प्रतिक्रियाएँ
Rambhadracharya पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो में कुछ ब्राह्मण जातियों जैसे दीक्षित, त्रिपाठी, पाठक, उपाध्याय और चौबे को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और कई धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराया।
इसके अलावा, कभी प्रेमानंद महाराज तो कभी शंकराचार्य को लेकर भी उन्होंने विवादास्पद टिप्पणियाँ कीं। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज के मामले में बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है।
आगे क्या ?
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सोशल मीडिया कंपनियाँ अदालत के आदेश का पालन कितनी जल्दी करती हैं। यदि एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, तो यह मामला और गंभीर हो सकता है। यह आदेश न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मर्यादा के बीच संतुलन की बहस को जन्म देता है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है।
फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि अदालत का यह आदेश आने वाले दिनों में धार्मिक और सामाजिक बहसों का केंद्र बन सकता है।