पासपोर्ट पर  छिड़ी बहस!

ECI ने दिया बड़ा बयान

देश में भारतीय पासपोर्ट को लेकर बहस तेज है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह नागरिकता का वैध प्रमाण है?

चुनाव आयोग ने कहा कि पासपोर्ट 12 वैध दस्तावेजों में शामिल है, जिन्हें मतदाता सूची के SIR में स्वीकार किया जाता है। 

ECI के अनुसार, पासपोर्ट पहले भी पहचान साबित करने के लिए मान्य था और आज भी मान्य है। नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ। 

बिहार, असम समेत अन्य राज्यों में SIR के दौरान भी पासपोर्ट को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है। 

इन दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या अपना नाम बनाए रखने के लिए आवेदन किया जा सकता है। 

वहीं, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं। 

पासपोर्ट को लेकर ECI और विदेश मंत्रालय के अलग-अलग पक्ष चर्चा में हैं।