GST 2.0: 22 सितंबर से महंगे होंगे सिगरेट, पान मसाला और कोयला; दूध-पनीर और इंश्योरेंस पर टैक्स हुआ शून्य

22 सितंबर से नया GST 2.0 लागू होगा। सिगरेट, पान मसाला, कोयला महंगे, जबकि दूध, पनीर, इंश्योरेंस और 33 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स शून्य।

EDITED BY: Vishal Yadav

UPDATED: Thursday, September 4, 2025

GST 2.0: 22 सितंबर से महंगे होंगे सिगरेट, पान मसाला और कोयला; दूध-पनीर और इंश्योरेंस पर टैक्स हुआ शून्य

GST 2.0:  3 सितंबर 2025 को हुई GST काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 22 सितंबर से नए टैक्स स्लैब लागू होंगे, जिससे रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होंगी, तो कुछ सामान महंगे हो जाएंगे।

कौन-सा सामान महंगा हुआ?

  • 5% से बढ़कर 18% स्लैब में: कोयला, ठोस ईंधन, लिग्नाइट और पीट।

  • 12% से बढ़कर 18% स्लैब में: नेचुरल मेंथॉल, मेंथॉल क्रिस्टल, पेपरमिंट ऑयल, स्पेयरमिंट ऑयल, बायोडीजल, केमिकल वुड पल्प, पेपर बोर्ड, ग्रीस प्रूफ और क्राफ्ट पेपर, कपड़ा और कॉटन।

  • 28% से 40% स्पेशल स्लैब में: पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स, कैफिनेटेड/कार्बोनेटेड बेवरेजेस, पर्सनल एयरक्राफ्ट और नाव।

👉 उदाहरण के तौर पर, ₹256 का सिगरेट पैकेट अब ₹280 का होगा यानी ₹24 महंगा।

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GST 2.0: 22 सितंबर से महंगे होंगे सिगरेट, पान मसाला और कोयला; दूध-पनीर और इंश्योरेंस पर टैक्स हुआ शून्य

कौन-सा सामान सस्ता हुआ?

  • दूध, छेना, पनीर, रोटी, चपाती और पराठा पर GST हटा दिया गया है।

  • इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST अब शून्य हो गया।

  • 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी GST फ्री किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “GST 2.0 का मकसद टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम लोगों पर बोझ कम करना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है।”

इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट ₹256 में मिलता है तो नई दर के बाद वह ₹280 में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को ₹24 ज्यादा चुकाने होंगे। यहां पर एक बात हम और क्लियर कर दें कि सिगरेट का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 40% वाले स्लैब में कुछ चीजें सिन गुड्स में शामिल हैं और कुछ लग्जरी और प्रीमियम कैटेगरी में पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

इन सबके अतर जो चीजें सस्ती हुई हैं जिनकी दरों पर परिवर्तन हुआ है उसमें ज्यादातर चीजें वो हैं जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं। जैसे यूएसटी दूध, छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर जीएसटी पूरी तरह हटाकर 0% कर दिया गया है। यानी शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ी राहत देते हुए इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करते हुए ज़ीरो कर दिया गया है। साथ ही 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी को शून्य किया गया है।

GST 2.0: 22 सितंबर से महंगे होंगे सिगरेट, पान मसाला और कोयला; दूध-पनीर और इंश्योरेंस पर टैक्स हुआ शून्य

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